Saturday, 18 April 2020

डॉक्टर्स और पुलिस पर हमला करने वालों पर योगी जी ने रासुका के तहत कार्यवाही के निर्देश दिए जाने क्या होता है है रासुका ?


डॉक्टर्स और पुलिस पर हमला करने वालों पर योगी जी ने रासुका के तहत कार्यवाही के निर्देश दिए जाने क्या होता है है रासुका ?

rasuka dhara kya hoti hai
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम(NSA) या रासुका २३ सितम्बर 1980 इंदिरा गाँधी की सरकार के दौरान अस्तित्व में आया था यह कानून राज्य और केंद्र सरकार को एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन चूका था|



राष्ट्रिय सुरक्षा कानून NSA में यह प्रावधान है की सरकार किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रख सकती है
nsa

NSA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति सरकार द्वारा गठित किसी सलाहकार बौर्डके समक्ष अपील कर सकता है लेकिन उसे मुक़दमे के दौरान वकील की सहायता प्राप्त करने का हक़ नहीं है
NSA के तहत सम्बंधित अधिकारी को यह पॉवर है की वह संधिगद व्यक्ति को बिना कारण बताये 5 दिनों तक कैद में रख सकता है जबकि विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 10 दिनों तक हो सकती है इसके बाद उसे राज्य सरकार की अनुमति जरुरी है

यह कानून  सरकारको किसी विदेसी को उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए गिरफ्तार करने या देश से बाहर निकालने की शक्ति बी देता है

अगर कोई अधिकारी किसी संधिग्द को गिरफ्तार करता है तो उस राज्य सरकार को उसका कारण बताना पड़ता है जब तक उसको राज्य सरकार aprovel
नहीं देती तब तक उसे 12 दिन की गिरफ्तारी में रखा जाता है

राष्ट्रिय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), NSAके तहत मामलों को अपने डेटा में शामिल नही करता है क्यूंकि इस कानून के तहत बहुत कम संख्या में FIR दर्ज की जाती है इसलिए NSA के तहत गिरफतार किये गए लोगों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी नहीं है    


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धन्यवाद दोस्तों और ऐसी पोस्ट के लिए मुझे फोल्लो करे |

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